फैक्ट चेक: जानिए क्या है यूपी सरकार के स्कूल बंक करने वाले छात्र को लेकर दिए आदेश की सच्चाई?

  • यूपी सरकार के आदेश को लेकर पोस्ट हो रही वायरल
  • स्कूल बंंक करने वाले छात्रों पर सख्त एक्शन लिये जाने का किया जा रहा दावा
  • पड़ताल में फर्जी पाया गया दावा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-23 16:04 GMT

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के आदेश को लेकर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार ने एक नया आदेश निकाला है जिसके मुताबिक यदि कोई छात्र या फिर छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म में मॉल, रेस्टोरेंट या पार्क में घूमता पाया जाता है तो उसे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा।

इस वायरल हो रहे आदेश की लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसे वह योगी सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए सख्ती से लागू करने की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे छात्रों के स्कूल बंक करने पर लगाम लगेगी। फेसबुक पर अब तक सैंकड़ों लोग इस वायरल पोस्ट को शेयर कर चुके हैं।


पड़ताल - इस वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। सबसे पहले हमने कीवर्ड्स की सहायता से सर्च किया। जिसमें हमें इस फैसले को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं। 28 जुलाई 2022 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, यूपी में स्कूल बंक करने वाले छात्रों को ऐसा करने से रोकने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से राज्य के सभी जिला अधिकारियों को एक सिफारिश लेटर भेजा गया था। जिसमें जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिए जाने की सिफारिश की गई थी।


बाल संरक्षण आयोग का इस पत्र को जिलाधिकारियों को भेजने का मकसद बंक मार रहे छात्रों के साथ होने वाले गलत घटनाओं को रोकना है। आयोग की ओर से पत्र में जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर इस नियम पर अमल करने के लिए भी कहा गया था।

इस तरह हमने अपनी पड़ताल में पाया कि बंक मार रहे छात्रों पर लगाम लगाने के लिए यह प्रस्ताव बाल संरक्षण आयोग ने साल 2022 जारी किया था। इसे हाल फिलहाल का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

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